उसी तारीख पर रिलीज होगी उदयनिधि की 'मामनन', मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज की रोक की मांग वाली याचिका
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29-06-2023 09:41 PM
मद्रास हाई कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन और वाडिवेलु की तमिल फिल्म 'मामनन' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिल्म 29 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। न्यायमूर्ति के. कुमारेश बाबू ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली ओएसटी फिल्म्स के फिल्म निर्माता रामसरवनन की याचिका को खारिज कर दिया। इस पर उन्होंने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। अदालत ने फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ता याचिका में अपनी बातों को साबित करने में विफल रहा। रामसरवनन ने आरोप लगाया कि उदयनिधि फिल्म 'एंजल' को पूरा किए बिना 'मामनन' को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 'एंजल' की शूटिंग 2018 में शुरू हुई थी और उन्होंने लगभग 13 करोड़ रुपये खर्च किए थे, लेकिन फिल्म अब तक पूरी नहीं हो सकी क्योंकि उदयनिधि ने कॉल शीट देने से इनकार कर दिया और इसे पूरा नहीं कर रहे हैं। वह चाहते थे कि अदालत उदयनिधि को 'मामनन' की रिलीज से पहले 25 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दे।
रामसरवनन ने की थी अपील
रामसरवनन के अनुसार, 'एंजल' को पूरा करने के लिए केवल 20% शूटिंग की जरूरत है और उदयनिधि फिल्म के हीरो हैं, उन्हें अपने हिस्से की शूटिंग पूरी करने के लिए कम से कम आठ दिनों की कॉल शीट देनी होगी। हालांकि, एक्टर काम करने से इनकार कर रहे हैं और अब रेड जाइंट की बनी फिल्म 'मामनन' को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं।' रामसरवनन ने कहा, 'अगर उन्हें ऐसा करने की इजाजत दी गई, तो इससे ओएसटी फिल्म्स को बहुत नुकसान होगा।' याचिकाकर्ता यह भी चाहते थे कि अदालत उदयनिधि को 'मामनन' रिलीज करने से पहले 'एंजल' पूरी करने का निर्देश दे।
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